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परीक्षा केन्द्रों के आसपास धारा 144 लागू, 5 या 5 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर लगाई रोक

परीक्षा केन्द्रों के आसपास धारा 144 लागू, 5 या 5 से अधिक लोगों के इकट्ठे होने पर लगाई रोक

Opinion Poll

पंजाब चुनाव 2027 में किसकी सरकार बन सकती है?

पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर 2027 में किसकी सरकार बनेगी? इस बड़े सवाल का जवाब तलाशने के लिए राजनीतिक गलियारों से लेकर जनता के बीच चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। पंजाब में बहुमत का जादुई आंकड़ा 59 सीटें हैं। इस बार का मुकाबला एकतरफा न होकर आप (AAP), कांग्रेस (INC), बीजेपी (BJP) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के बीच बहुकोणीय होने की उम्मीद है।

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फाजिलका-(दलीप दत्त)- अडिशनल जिला मैजिस्टरेट डा. मनदीप कौर ने फौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी शिक्षा की दसवीं और बारहवीं क्लास की परीक्षाओं के मद्देनजर परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर के घेरे में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर रोक लगा दी है। यह आदेश जिले की हद में बने सभी परीक्षा केन्द्रों और लागू होंगे और 5 अप्रैल 2023 तक लागू रहेंगे। परन्तु यह पाबंदी स्कूल अध्यापकों, स्टाफ और परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी। आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।